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एएबी समाचार । केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश के तहत  कोविड-19 के सिलसिले में लागू  लॉक डाउन २.०  के तहत बड़ी छूट देते हुए कुछ शर्तों के साथ २५ अप्रैल शनिवार से दुकाने खोले जाने की अनुमति दे दी है। 


 गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि  निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है।
   इसके अलावा नगर निगम व नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित वाणिज्यिक परिसरों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है ।


हालाँकि आदेश में ऐसे किसी भी छूट से  हॉट स्पॉट व कन्टेनमेंट इलाकों को बाहर रखा है ।
लेकिन आदेश में कहा गया है की एकल या मल्टीब्रांड कहीं भी नहीं खुलेंगे ।
 

आदेश में सख्त हिदायत दी गए है जो दुकाने खुलेंगी वहां केवल आधे कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे  और वो भी अनिवार्यतः चेहरों को मास्क से ढकेंगे और सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगें ।



 आदेश के सम्बन्ध में गृहमंत्रालय का स्पष्टीकरण
इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:
·         ग्रामीण क्षेत्रों मेंसभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकिशॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।
·            शहरी क्षेत्रों मेंसभी एकल दुकानोंआस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकिबाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।  

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित हैजिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।  
 जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया हैउपर्युक्‍त दुकानों को उन सभी क्षेत्रोंचाहे वे ग्रामीण हों या शहरीमें खोलने की अनुमति नहीं है,  जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।


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एएबी समाचार । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के खतरे के कारण जारी लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थिति के दौरान खराब होने वाले उत्‍पादों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में भेजने के लिए  कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में अखिल भारतीय कृषि परिवहन सूचना केंद्र  शुरू  किया। इस सूचना केंद्र  के नम्‍बर 18001804200 और 14488 हैं । इन नम्‍बरों पर दिन या रात को किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन फोन से कॉल किया जा सकता है।
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24x7 सेवा प्रदान करने वाला यह अखिल भारतीय कृषि परिवहन सूचना केंद्र  खराब होने वाले सब्जियों और फलों, बीज, कीटनाशक और उवर्रक आदि जैसे कृषि उत्‍पादों को एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर भेजने के लिए राज्‍यों के बीच अंतर-राज्‍यीय सहयोग के लिए कृषि, सहयोग एवं किसान कल्‍याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू) भारत सरकार की एक पहल है।

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कृषि, बागवानी या बीज और उर्वरकों के अलावा अन्‍य खराब होने वाली वस्‍तुओं को एक से दूसरे राज्‍य में भेजने में कठिनाइयों का सामना कर रहे ट्रक चालक और सहायक, व्‍यापारी, खुदरा व्‍यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, किसान, विनिर्माता या अन्‍य हितधारक इस कॉल सेंटर पर सम्‍पर्क करके मदद मांग सकते हैं। कॉल सेंटर ककार्यकारी  राज्‍य सरकार के अधिकारियों को मसलों को सुलझाने में सहायता करने के साथ-साथ वाहनों और खेप के विवरण उपलब्‍ध कराएंगे।


इफ्को किसान संचार लिमिटेड (आईकेएसएल) की ओर से फरीदाबाद, हरियाणा में उसके कार्यालयों से परिचालित इन कॉल सेंटर लाइन्‍स द्वारा शुरूआत में 10 ग्राहक कार्यकारी  द्वारा चौबीसों घंटे 8-8 घंटे की तीन पालियों में सेवाएं प्रदान की जाएगी। कॉल सेंटर सेवा को 20 सीट आधारित आवश्‍यकताओं की पूर्ण क्षमता तक विस्‍तारित किया जा सकता है। कॉल सेंटर कार्यकारी अधिकारी  हर प्रकार की समस्‍या के निपटान के लेखा-जोखा को बरकरार रखेंगे और उसे सत्‍यापित करेंगे।


अखिल भारतीय कृषि परिवहन सूचना केंद्र  के शुरू किये जाने  के अवसर पर कृषि एवं  किसान कल्‍याण राज्‍य मंत्री  परुषोत्‍तम रुपाला और श्री कैलाश चौधरी, सचिव (एसी एंड एफडब्‍ल्‍यू)  संजय अग्रवाल और मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे। यह 24x7 कॉल सेंटर डीएसीएंड एफ डब्‍ल्‍यू द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान मैदानी  स्‍तर पर किसानों और खेतीबाड़ी की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किए गए विविध  उपायों में से एक है