www.allaboutbuiseness.in Bundelkhand's Business News Portal
एएबी समाचार ।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाते समय मालिक का मोबाइल नंबर लेने के लिए केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम1989 में संशोधन किया है। नियमों के तहत फॉर्म संख्‍या 2023ए24252627283031 
32333435364244 में संशोधन करते हुए इस महीने की 16 तारीख को जीएसआर संख्‍या 178 ई अधिसूचित की है।

ये फॉर्म मोटर वाहनों से संबंधित विभिन्न स्थितियों जैसे- पंजीकरणस्थानांतरणवाहनों का रजिस्टरनवीनीकरणडुप्‍लीकेट कॉपीएनओसी प्रदान करनापता बदलनाप्रवेश या किराया/ खरीद/उपप्राधीयन लिए सीमा प्रविष्टि आदि से जुड़े हैं।
संशोधित नियमों के अनुसारवाहन मालिक को किसी भी सम्बन्धित सेवा का लाभ उठाने के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
Share To:

All About Business

Post A Comment: